बिलासपुर जिला अंतर्गत बिल्हा ब्लॉक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम पूर्व bmo के कार्यकाल में सिर्फ कागजों में ही संपादित होता रहा है ।वित्तीय अनियमितता तो उनके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था इसमें पदस्थ बीपीएम(एन. एच.एम.संविदा) ने हर कदम में साथ निभाया । नियमित कर्मचारियों को उनके विभागीय कार्य यात्रा के आधार पर शासन द्वारा दिए जाने वाले यात्रा भत्ता को भी नही छोड़ा।
नियमानुसार उन्ही अधिकारी कर्मचारी को यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाना होता है जिनके द्वारा प्रति माह 25तारीख को अगले माह में किए जाने वाले भ्रमण के लिए अग्रिम दौरा कार्यक्रम अपने प्रभारी अधिकारी से हस्ताक्षर करा कार्यालय में जमा कराया जाता हो ।अग्रिम दौरा कार्यक्रम के आधार पर संधारित टूर डायरी जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो प्रस्तुत करने के साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रतिदिन का यात्रा के अन्य विवरण के साथ यात्रा के साधन का उल्लेख करते हुए टिकट/आदेश संलग्न कर जमा किए जाने पर शासन द्वारा निर्धारित दर पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी को यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाना होता है ।
बिल्हा ब्लॉक में जिन कर्मचारियों ने शासन के नियमों का पालन करते हुए यात्रा भत्ता बिल कार्यालय में प्रस्तुत किया उन्हे यात्रा भत्ता भुगतान योग्य नही माना गया उन्हे उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया । वहीं दूसरी तरफ स्वयं तत्कालीन bmo स्वयं एवं उनके कृपा पात्र जैसे,तत्कालीन beto,लेखापाल,लिपिक, वाहन चालक,चतुर्थ श्रेणी,एवं अन्य कर्मचारियों जिन्होंने शासन द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में फर्जी यात्रा विवरण मात्र का उल्लेख कर प्रस्तुत किए जाने के कारण यात्रा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता भी नही रखते थे।उन सभी को शासन के कोष को क्षति पहुंचाने हुए 371988=00 रुपए आहरण कर बंदर बांट किया गया । जिन कर्मचारियों ने ईमानदारी दिखाते हुए बिल प्रस्तुत किया था उन्हें वर्ष भर यही कहा जाता रहा की शासन से बजट नही मिला ।
छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर तत्कालीन cmho द्वारा जांच कराई गई थी ।जांच में संघ तत्कालीन बीएमओ दोषी पाए गए जिसके आधार पर शासन ने अपात्रों से भुगतान राशि वसूली के आदेश जारी किए गए थे ।वर्तमान bmo द्वारा विभाग को लिखित में अगले महीने से वसूली किए जाने का उल्लेख करते हुए पत्र प्रेषित करने उपरांत भी वसूली नही किए जाने पर संघ द्वारा पुनः शासन से शिकायत दर्ज कराने पर शासन ने दिनांक 27/3/2023 को संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर को पत्र प्रेषित करते हए अपात्रों को यात्रा भत्ता की वसूली कराते हुए भुगतान वसूली में देर के लिए दोषी अधिकारी के का स्पष्ट नाम उल्लेख करते पत्र भेजने का निर्देश दिए जाने पर संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा दिनांक27/4/2023 को खंड चिकित्सा अधिकारी बिल्हा को पत्र प्रेषित करते हुए 7दिवस के भीतर वसूली की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश जारी करने के साथ साथ यह भी उल्लेख किया है की यदि आदेश को अवमानना की जाती है तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अनुसंशा पत्र विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

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