माननीय मुख्य सचिव छ.ग.शासन के अध्यक्षता मे होने वाली राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री परिषद् की बैठक हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनो से एजेण्डा मंगाया गया है। छ.ग. प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा विभाग के कर्मचारियो के विभीन्न समस्याओ के निराकरण हेतु एजेण्डा प्रेषित किया गया है।
संघ के संरक्षक/सलाहकार ओ.पी.शर्मा, प्रांताध्यक्ष अनिल कुमार पाण्डेय, महामंत्री एस.पी.देवांगन ने एजेण्डा को विस्तार पूर्वक बताया जो निम्नानुसार हैः-
1. संघ के मांग पर प्रस्तावित पुनरक्षित वेतनमान लागू करने ।
2. विभीन्न संस्थाओ मे वेतन विसंगति है को दूर करने का विस्तृत जानकारी दिया गया हैः- चिकित्सा शिक्षा विभाग मे नर्सिंग सिस्टर से सहायक नर्सिग अधीक्षक पद पर पदोन्नत होते है जिसका 4300 गे्रे.पे्र से 4200 ग्रे.पे हो जाता है । लेबल 4 एवं 5 लेबल ग्रे पें वाले कर्मचारियो का समयमान मे लेबल 6 मे निर्धारित किया जाता है, जिसमे लेबल 05 वाले कर्मचारियो का भारी नुकसान को रहा है । फार्मासिस्ट डिप्लोमाधारी है जिसे अभी लेबल 06 ग्रे पे दिया जा रहा है, वर्तमान पे संरचना मे ग्रे.पे लेबल 07 किया जाये। भारी वाहन चालक को सीधी भर्ती विज्ञापन के अनुसार 2200/ ग्रे पे दिया जाये चिकित्सा शिक्षा विभाग मे दिया जा चुका है लेकिन स्वास्थ्य सेवाये के वाहन चालको को उक्त ग्रे.पे नही दिया गया है प्रकरण समान्य प्रशासन विभाग मे लंबित हैं। एम.एल.टी. संवर्ग का वेतन लेबल 07 है पंरतु रायगढ मेडिकल कालेज मे 06 दिया जा रहा है जो कि भारी विसंगति है। अन्य महाविद्यालयो के तरह चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव मे लैब अटेंडेंड को 1800 ग्रे.पे देने का मांग किया गया है।
3. स्वास्थ्य सेवाये, चिकित्सा शिक्षा विभाग मे कार्यरत नर्सिंग सिस्टर, मेट्रन, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उप नर्सिंग अधीक्षक को द्वितीय , तृतीय समयमान, का लाभ विगत 6-7 वर्षो से नही मिला है, कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये है और सेवानिवृत्त होने वाले है। दंत चिकित्सा महाविद्वालय मे कार्यरत कई संवर्ग का समयमान प्रकरण को शासन स्तर पर भेजा गया है को विगत 4-5 वर्ष से समयमान नही मिला है शासन स्तर पर लंबित है। दंत चिकित्सा महाविद्यालय के संविदा कर्मचारियो का 5-6 महीनो से संविदा नवीनीकरण न होने के कारण वेतन नही मिला है शासन स्तर पर लंबित है ,संविदा नवीनीकरण का अधिकार कार्यालय प्रमुख को दिया जाये।

4. स्वास्थ्य सेवाये मे बी.ई.टी.ओ. , स्टाफ नर्स का पदोन्नति, विगत 5-6 वर्षो से नही हुआ है।
5. विभागीय त्रुटि के कारण अनुकंपा नियुक्त सहायक ग्रेड 03 का विगत 10-12 वर्षो से कौशल परीक्षा न होने के कारण वेतन वृद्धि एवं वरिष्ठता मे हानि हो रही है, संचालनय लोक शिक्षण से कौषल परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियो को नियमो मे एक बार शिथिलता प्रदान करते हुए परीविक्षा अवधि समाप्त होने के दिनांक से लाभ दिया जाये।
6. डिग्रीधारी एवं डिप्लोमा धारी स्टाफ नर्सो को प्राप्त चार एवं तीन वेतन वृद्धि के गलत वसूली पर रोक लगाया जाये, म.प्र. शासन की तरह नव नियुक्त स्टाफ नर्स को भी चार एवं तीन वेतन वृद्धि उक्त लाभ दिया जाये। म.प्र.शासन मे अभी भी नव नियुक्त स्टाफ नर्सो को उक्त लाभ दिया जा रहा है ।

7. समस्त संविदा/दैनिक वेतन भोगी/अनियमित कर्मचारियो/ठेका कर्मचारियांे को शासन के घोषणानुसार श्रम सम्मान राशि प्रदाय किया जाये।
विभाग के रिक्त पदो पर सीधी भर्ती, किया जाये एवं सीधी भर्ती में कार्यरत संविदा कर्मचारी/दैनिक वेतन भोगी /जीवनदीप/अनियमित कर्मचारी/ठेका कर्मचारियो को 50 प्रतिशत की छूट एवं उम्र सीमा मे छूट प्रदाय किया जाये। एवं वर्तमान मे हो रही सीधी भर्ती मे उक्त कर्मचारियो को अनुभव का 15 अंक प्रदाय किया जाये। संविदा भर्ती मे अनुभव हेतु नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता खत्म किया जाये। एवं छ.ग. मे ठेका प्रथा समाप्त किया जाये
8. वर्ष 2008 मे रिक्त पद के अभाव मे नियमित होने से वंचित 17 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो को माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित किया जाये।

9. एकल पदो (नेत्र सहायक अधिकारी, मेडिकल लैब टेक्नालाजिस्ट रेडियोगा्रफर आदि )का पदोन्नति चैनल बनाया जाये क्योकि जिस पद मे भर्ती होती उसी से सेवानिवृत्त हो रहे है एवं कोर्स मे उन्नयन किया जाये। संघ द्वारा पूर्व मे की गई मांग के अनुरूप तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदनाम परिर्वतन मध्यप्रदेश शासन एवं केन्द्र शासन की तरह किया जाये, अधार बेस अटेण्डेसं के तकनीकी समस्या को दूर किया जाये, तब तक अधार बेस उपस्थिति की बाध्यता को बंद किया जाये, समस्त संस्थाओ का ओ0पी0डी0 समय एक पाली मे किया जाये। मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय/जिला हास्पीटल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर मे शासकीय आवास की व्यवस्था की जाये।समस्त कर्मचारियो को केसलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाये।
10. चतुर्थ श्रेणी भर्ती नियम आयुष मे सभी अटेण्डेट पदो को सीधी भर्ती का किया गया है , जबकि ये पद चतुर्थ श्रेणी के पदोन्नति का हुआ करता था इस भर्ती नियम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदोन्नति का अवसर खत्म हो रहा हैं, जिसमे सुधार करते हूए पूर्ववत रखा जाये एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी भर्ती नियम को भी पूर्ववत रखा जाये । चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड03 के पद पर पदोन्नति की सीमा को बढाकर 50 प्रतिशत एवं डेªसर ग्रेड02 में पदोन्नति को 100 प्रतिशत किया जाये, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के ग्रेड पे 1300, 1400, एवं 1800 ह,ै उसमे से ग्रेड पे 1400 को विलोपित किया जावे । पूर्व की भंति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को बहुददेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष/महिला का प्रशिक्षण प्रांरभ किया जावे। पूर्व की भंाति दाई एवं डेªसर ग्रेड 02 का जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज अस्पताल मे प्रशिक्षण देते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पद सृजित कर पदोन्नति दी जावे। चतुर्थ श्रेणी योग्यताधारी कर्मचारियो को भी तृतीय श्रेणी के पदो (नेत्र सहायक अधिकारी, एम.एल.टी.,रेडियोगा्रफर, फार्मासिस्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पद पर प्रशिक्षण देकर पदोन्नति दिया जाये। श्रम न्यायालय के निर्णय के अनुसार जीवन दीप समिति के कर्मचारियो को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाये।
