राज्य शासन ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा (ESSENTIAL Services Maintenance Act) लगा दिया है। एस्मा लागू होने के चलते हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर अब सेवा मुक्त किए जाने जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर को कार्य पर उपस्थित नहीं होने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद सीएमएचओ डॉ.ठाकुर ने सभी हड़तालरत कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है।

नोटिस में उल्लेख है कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्र.10 सन 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा आदेश के जारी किये जाने के तारीख से, अनुसूची के भाग ‘क’ के सरल क्रमांक (तीन) में विनिर्दिष्ट लोक स्वास्थ्य (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबंद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है। अत: उक्त आदेश के परिपालन में तत्काल अपने कार्य पर उपस्थिति होवें अन्यथा आपके विरूद्ध उक्त आदेश के तहत् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।