रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत भारी वाहन चालकों (Heavy Vehicle Drivers) के वेतनमान में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है।
शासन का आदेश जारी
छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दिनांक 10 जून 2026 को आदेश जारी कर भारी वाहन चालकों के वेतन को ₹3050-4590 (5200-20200 + ग्रेड पे 1900, लेवल-4) से बढ़ाकर ₹3500-5200 (5200-20200 + ग्रेड पे 2200, लेवल-5) कर दिया है।

यह बढ़ोतरी सामान्य प्रशासन विभाग के पुराने आदेश क्रमांक 10-1/2009/1-3, दिनांक 22.07.2011 के अनुपालन में की गई है। केवल उन चालकों को लाभ मिलेगा जिनके पास भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस (Heavy Licence) है।
मेडिकल एजुकेशन विभाग में यह व्यवस्था पहले से लागू थी, अब स्वास्थ्य सेवाओं में भी इसका विस्तार किया गया है।
संघ के प्रयासों को मिला सफलता
छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के निरंतर अनुरोध और संगठित प्रयासों से यह बढ़ोतरी संभव हो सकी। संघ ने शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह एक सकारात्मक कदम है।

शासन को धन्यवाद ज्ञापित करने वाले प्रमुख पदाधिकारी
ओ. पी. शर्मा — संरक्षक सलाहकार,अनिल कुमार पाण्डेय — प्रांताध्यक्ष,एस. पी. देवांगन — महामंत्री,सुभाष सहारे — प्रांतीय संयोजक, वाहन चालक, देवेन्द्र घेवरिया जिलाध्यक्ष गरियाबंद,संतोष देवांगन — संभागीय अध्यक्ष,प्रदीप बोगी — संभागीय संरक्षक,सालिक नौरंगे — जिलाध्यक्ष,एस. एस. सोनी — जिला संरक्षक,अमृत निषाद — प्रांतीय संयोजक, MLT,हरिशंकर साहू — प्रांतीय संयोजक, फार्मासिस्ट,अरविंद चंद्राकर — प्रांतीय पदाधिकारी,कमल चंद्राकर — ब्लॉक अध्यक्ष, अभनपुर, आसवन टंडन, बेदराम चतुर्वेदी, किशोरी पटेल, गिरधारी ध्रुव आदि शामिल है
संघ के पदाधिकारियों ने कहा, “शासन का यह निर्णय स्वास्थ्य कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा। हम शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी कर्मचारी हितों के लिए संघर्षरत रहेंगे।”
यह बढ़ोतरी भारी वाहन चालकों के लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करती है। स्वास्थ्य विभाग के सभी वाहन चालक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं।