छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने छत्तीसगढ राज्य मे पैरामेडिकल कोर्स के पंजीयन के संबंध मे विगत कुछ वर्षो से आ रही भारी शिकायत को सज्ञान मे लेते हुए संघ ने अनेको बार रजिस्ट्रार पैरामेडिकल काउंसिल छत्तीसगढ एवम शासन स्तर पर पत्राचार किया गया लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नही किया गया है।
प्रांतीय महामंत्री एस. पी. देवांगन ने बताया कि नर्सिग , फार्मासिस्ट ,एवं डेन्टल की तरह ही पैरामेडिकल कोर्स किये अभियार्थियो के पंजीयन हेतु नेशनल कमिशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेंशन एक्ट 2021 बनाया गया है जो कि देश के कई राज्यो मे लागू किया जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ राज्य मे अभी तक लागू नही हुआ है, इस संबंध में संघ ने मांग किया है कि छत्तीसगढ मे भी तत्काल नेशनल कमिशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेंशन एक्ट 2021 लागू करते हुए छत्तीसगढ राज्य एलाईड हेल्थ केयर बनाया जाये ताकि पैरामेडिकल कोर्स वालो का भी अन्य काउंसिल के तरह रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से हो सके।
