फार्मासिस्ट प्रकोष्ठ की आज दि. 14.04.2023 की बैठक में निर्णय

आज 14 अप्रेल 2023 को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के फार्मासिस्ट प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें राज्य के जिला प्रतिनिधि फार्मासिस्टों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी अस्पतालों के फार्मासिस्टों को जिनकी शैक्षणिक योग्यता फार्मेसी है, फार्मेसी जो कि तकनिकी, कठिन और महंगा पाठ्यक्रम है इसके बावजूद शासकीय फार्मासिस्ट सम्मानजनक ओहदा तथा सम्मानजनक वेतनमान से वंचित हैं l छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री अश्वनी गुर्देकर ने बताया कि आज 14 अप्रेल 2023 की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अत्यंत अल्प वेतनमान लेवल-6 और पदोन्नति नगण्य होने से विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों, आगे बढ़ने के अवसरों उच्च अध्ययन आदि से फार्मासिस्ट वन्चित हैं l इसके बावजूद सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है और विभाग में अनेकों कार्य नियम विरुद्ध कराये जा रहे हैं, जिसमें शासन द्वारा मितानिनों से दवा वितरण आदि, आखिरकार दवाओं के साइड इफ़ेक्ट और गलत वितरण से हो रहे दुष्प्रभाव के डाटा को कहाँ एकत्रित किया जा रहा है !

इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी आर.एम.ऐ. जो ऐलोपेथी में प्रैक्टिस करने मान्य नहीं है लेकिन स्वास्थ्य केन्द्रों में धड़ल्ले से दवाएं लिख रहे हैं फार्मासिस्टों को वो दवाएं मरीजों को डिस्पेंस करना पड़ रहा है, साथ ही शासन द्वारा इन्हें वेतन लेवल 9 दिए जाने से फार्मासिस्ट के समस्त अवसर समाप्त हो रहे हैं l इसी तरह cgmsc में कार्यरत फार्मासिस्ट को समस्त प्रबंधकीय तथा अधिकाधिक कार्यों हेतु अधिकृत किये गए हैं किन्तु स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा विभाग अंतर्गत स्टोर में एक फार्मासिस्ट के ऊपर एक मेडिकल अधिकारी रख दिया जाता है जबकि इसके लिए एक फार्मेसी अधिकारी होना चाहिए l साथ ही विभाग के सभी कैडर को क्लिनिकल कार्यों व इलाज सम्बंधित कार्यों में समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है किन्तु फार्मासिस्ट को नवीन दवा तथा नवीन इलाज एवं मैनजमेंट की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है इसलिए सभी फार्मासिस्ट को भी ट्रेनिंग दी जाय l नेशनल मेडिकल बिल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं समस्त अस्पताल जो 300 बिस्तर से अधिक के हैं में Medical Council of India निर्धारित Minimum standard requirements for the medical college and concern hospital के मापदंडों अंतर्गत कंडिका B 6 जिसमें सेन्ट्रल हॉस्पिटल फार्मेसी में डिग्री/डिप्लोमा फार्मासिस्ट को प्रभारी रखा जाना अनिवार्य किया गया है, किन्तु राज्य के सभी अस्पतालों में सेन्ट्रल हॉस्पिटल फार्मेसी अंतर्गत सेन्ट्रल स्टोर , क्रय शाखा, स्थानीय क्रय शाखा, ऑक्सीजन प्लांट व इन्वेंटरी के लिए प्रथक-प्रथक मेडिकल ऑफिसर को प्रभार दिया गया है l इसलिए निर्णय लिया गया है कि समस्त चिकित्सालयों में सेन्ट्रल हॉस्पिटल फार्मेसी अंतर्गत सेन्ट्रल स्टोर, क्रय शाखा, स्थानीय क्रय शाखा, ऑक्सीजन प्लांट व इन्वेंटरी के मोनिटरिंग व सञ्चालन लिए 1 इंचार्ज जिसकी शैक्षणिक अर्हता डिप्लोमा/ डिग्री फार्मेसी हो का पद रखा जाय, पद सृजन होने तक के लिए यह इन्चारर्जशिप तदर्थ रूप से वरिष्ठ डिप्लोमा /डिग्रीधारी को प्रादान किया जाय l और प्रमुख रूप से यह भी निर्णय लिया गया है कि आर एम ऐ के प्रिस्क्रिप्शन पर स्वास्थ्य केन्द्रों में फार्मासिस्ट द्वारा दवा नहीं की जाएगी l इसके लिए स्वस्थ्य्स सचिव से प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत करके बताया जायेगा कि ग्रामीण चिकित्सा सहायक को स्वतंत्र प्रैक्टिस का अधिकार नहीं किन्तु स्वास्थ्य केन्द्रों में इनके द्वारा प्रतिदिन धड़ल्ले से मरीजों का किया जाता है तथा मनमाना एलोपैथिक दवाएं लिखी जाती है यद्धपि ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिश्नर नहीं है किन्तु उच्च अधिकारीयों के दबाव तथा गरीब जनता दवा से वंचित न हो इसलिए फार्मासिस्ट द्वारा आर.एम.ऐ. द्वारा प्रेस्क्राईब की हुई दवाएं डिस्पेंस करना मज़बूरी हो जाती है l किन्तु अब सूचना देकर अवगत कराया जायेगा कि राज्य शासन इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश देवे कि फार्मासिस्ट आर.एम.ऐ. के प्रिस्क्रिप्शन पर फार्मासिस्ट दवा क्यों डिस्पेंस करे ! यदि शासन द्वारा 15 दिनों में समुचित उत्तर नहीं दिया जायेगा तो इसे शासन की मौन स्वीकृति मानकर आर एम ऐ की पर्ची पर लिखी दवाओं को मरीजों को प्रदान किया जाना बंद किया जायेगा l मरीजों को होने वाली कठिनाई की जिम्मेदारी सम्बंधित फार्मासिस्ट की नहीं होगी l एसा करने पर यदि किसी उच्चाधिकारी द्वारा किसी फार्मासिस्ट पर कार्यवाही की जाएगी तो उक्त अधिकारी के नाम से न्यायलय में केश दर्ज कराया जायेगा l उक्त बैठक में राज्य के समस्त जिलों से प्रतिनिधि फार्मासिस्ट उपस्थित थे l बैठक को प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा, संरक्षक ओ.पी.शर्मा., प्रदीप बोगी, महामंत्री अश्वनी गुर्देकर, एस.पी.देवांगन, हरिशकर साहू, एस.एस.सोनी, अर्चना गुप्ता, देवेन्द्र साहू, प्रीति याग्निक, सीमा तलरेजा, संजय नारंग, रमण गन्धर्व, मनोज आयाम, गायत्री चंद्राकर, चन्दन डडसेना, मालती मधुकर, रामा ध्रुव, संजय नारंग, अवनीश यादव, और समस्त जिलों के फार्मासिस्टों ने संबोधित किया l माननीय संपादक महोदय से अनुरोध है की अपने लोकप्रिय अखबार के समस्त संस्करण में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने का कष्ट करे l

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