स्वास्थ्य सेवा पुर्णतः ठप्प करने के निर्णय के लिए 2 अप्रेल को रायपुर में महासमिति की बैठक
छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की मांगों का समय पर निराकरण नहीं होने के कारण स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है l संघ द्वारा बारम्बार छोटी छोटी मांगों को लेकर संचालनालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में ज्ञापन दिया जाता है किन्तु कार्यवाही नहीं की जाती है इससे क्षुब्ध होकर संघ द्वारा नया रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन जिसमें संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय स्थित हैं, का घेराव दिनांक 06.04.2023 दिन सोमवार को किया जा रहा है l इसकी सूचना दिनांक 17.03.2023 को ही संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को दे दी गयी है तथा इसकी सूचना स्वास्थ्य सचिव श्री आर प्रसन्ना जी को भी प्रेषित कर दी गयी है l
संघ के महामंत्री अश्वनी गुर्देकर एवं प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा ने संयुक्त बयान जारी कर बताया संचालक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय में संचालक के साथ दिनांक 24.02.2023 को आहूत परामर्शदात्री समिति की बैठक जिसमें लगभग 32 मांगों पर सहमती बनी तथा कार्यवाही का आश्वाशन संचालक द्वारा दिया गया था, किन्तु कार्यवाही किया जाना तो दूर चिकित्सा शिक्षा संचालक द्वारा आज दिननक तक मीटिंग मिनट्स भी जारी नहीं किये गए हैं, डी.के.एस. अस्पताल की व्यवस्था में सुधार हेतु मांग की गयी थी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है l इसी तरह संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं से मांग की गयी है कि शासन को प्रेषित वेतन विसंगति को दूर करने के लिए शासन को पुनः स्मरण कराया जाय, विभिन्न मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों के अधीनस्थ फार्मासिस्ट ग्रेड-2, ड्रेसर, चतुर्थ श्रेणी एवं अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान लाभ दिया जाय, विभिन्न संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालयों द्वारा स्टाफ नर्स, नेत्र सहायक अधिकारी, मेडिकल लैब टेक्नोलाजिस्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, एवं संचालनालय स्तर पर नर्सिंग सिस्टर, मैट्रन व अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान लाभ दिया जाय, स्टाफ नर्स को पूर्व की भांति 3-4 वेतन वृद्धि देने तथा लाभान्वितों की वसूली पर रोक लगायी जाय, स्टाफ नर्स का पदनाम नर्सिंग अधिकारी तथा नर्सिंग सिस्टर का सीनियर नर्सिंग अधिकारी किया जाय, विभागान्तर्गत फार्मासिस्ट ग्रेड-2, मेडिकल लैब टेक्नोलाजिस्ट, चतुर्थ श्रेणी स्टाफ एवं अन्य कोभी सी.आर.एम.सी. भत्ता दिया जाय, स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी पुलिस विभाग की तरह 1 वर्ष में 13 माह का वेतन दिया जाय, एकल संवर्ग के तकनिकी पदों जैसे नेत्र सहायक अधिकारी, मेडिकल लैब टेक्नोलाजिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 (पदोन्नति लगभग नगण्य) आदि समस्त तकनिकी पदों के लिए चार स्तरीय पदोन्नति चेनल बनाया जाय, सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स का उन्नयन कर डिग्री पाठ्यक्रम किया जाय, एक्स रे विभाग / रेडियोथेरेपी के समस्त स्टाफ को 25% विकिरण भत्ता दिया जाय, ड्रेसर पद पर वर्ष 2013 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को भी समयमान वेतन मान का लाभ देते हुए पदनाम आर्थोपेडिक तकनीशियन किया जाय, चिकित्सालयों / स्वास्थ्य केन्द्रों का ओ.पी.डी. समय केवल एक पाली में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रखा जाय, 2 बार का ओ.पी.डी. समय (सुबह 8-2 एवं शाम 5-6) अत्यंत अनुचित है कर्मचारी को 2 बार अस्पताल आना जाना कठिन है, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य संस्था / स्वास्थ्य केंद्र के आसपास शासकीय आवास की सुविधा दी जाय, स्वास्थ्य विभाग के आदेश में आर.एम.ए. को समस्त कर्मचारियों से ऊपर होना उल्लेखित किया गया है, विभाग में नर्सिंग, फार्मेसी व अन्य की योग्यता आर. एम. ऐ. से अधिक है, उस आदेश के बिंदु 7 को विलोपित किया जाय और सबको समान आंका जाये|
स्थानातरण निति का उल्लंघन करते हुए संभागीय संवर्ग के कर्मचारियों का स्थानांतरण CMHO द्वारा जिले के अन्दर किया गया इसके तहत बलौदा बाज़ार जिले में दुर्गेश सिंह बंजारे नेत्र सहायक अधिकारी का स्थानांतरण निति के खिलाफ किया गया, मनमाना ट्रान्सफर के लिए जशपुर CMHO को निलंबित किया जाय, गलत जानकारी देकर 10 मेडिकल लैब टेक्नोलोजिस्ट के गलत ट्रान्सफर के लिए जिम्मेदार बिलासपुर CMHO को निलंबित किया जाय, गलत प्रोमोशन करने वाले संयुक्त संचालक बस्तर को निलंबित किया जाय, NHM अंतर्गत NCD एवं फॅमिली प्लानिंग के काउंसलर का वेतन मात्र 11000/- दिया जा रहा है अतः NHM के बाकि काउंसलर के लिए स्वीकृत वेतन 25000/- इन्हें भी दिया जाय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारी को शासन घोषणा अनुरप नियमित किया जाय तथा नियमित होने तक 62 वर्ष की सेवा की सुरक्षा / गारंटी दी जाय, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारीयों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुरूप प्रतिमाह 25000/- रूपये वेतन एवं 15000/- रूपये कार्य आधारित वेतन प्रतिमाह प्रदान किया जाय, पी.ऐ. डी. ऐ., काउंसलर, द्वितीय ऐ. एन. एम. की वेतन विसंगति दूर करते हुए नियमानुसार प्रति 3 वर्ष में रेशनालाईजेशन समिती द्वारा होने वाले वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाय, NHM कर्मचारियों को गृह ग्राम में स्थानांतरण की छुट दी जाय, CHO एवं अन्य कर्मचारियों को शासन, मानव संसाधन निति 2018 एवं कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाय l इन मांगों के निराकरण नहीं होने के कारण स्वास्थ्य भवन का घेराव हजारों स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया जायेगा l
प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपरोक्त समस्त मांगों के निराकरण के लिए संघ द्वारा समय समय पर शासन के ध्यानाकर्षण के लिए वर्ष 2022 में जनवरी में 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लिया गया, फिर दिनांक 11, 12, 13 अप्रेल 2022 को 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश लिया गया, वर्ष 2023 में भी 15 फरवरी को पुनः सामूहिक एक्छिक अवकाश लेकर ध्यानाकर्षण कराया गया है और अनेकों ज्ञापन मंत्री, सचिव एवं संचालक को दिए गए हैं किन्तु शासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है l इसलिए अब स्वास्थ्य सेवाओं को पूर्णतः ठप्प करने अनिश्चित कालीन आन्दोलन की रुपरेखा तय करने व आन्दोलन का निर्णय लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कार्यालय रायपुर में रविवार दिनांक 02 अप्रेल को संघ के महासमिति की बैठक आयोजित की गयी है जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के समस्त प्रांतीय पदाधिकारियों, समस्त संभाग, समस्त जिला, एवं समस्त ब्लाक के अध्यक्षों व पदाधिकारियों की उपस्थिति में उनके सुझाव अनुसार निर्णय लिया जायेगा l